Constitutional Provisions of Deputy Prime-Minister for Competitive Exams

Rajesh Bhatia4 years ago 7.5K Views Join Examsbookapp store google play
Constitutional Provisions of Deputy Prime-Minister

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So, Do Practice Function of Central Government and Indian Deputy Prime-Minister for Competitive Exams.


भारत के उपप्रधानमंत्री 

क्र.सं.

नाम 

कार्यकाल 

प्रधानमन्त्री 

दल 

विशेष 

1.

सरदार बल्लभ भाई पटेल 

15/08/47 से 15/12/50 तक 

जवाहर लाल नेहरू 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

1.देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री 

2.सबसे लम्बे कार्यकाल वाले उपप्रधानमंत्री (3 वर्ष 4 माह)

3.उपनाम: ‘लौह पुरुष’ गुजरात के बारदोली सत्याग्रह के समय वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने ‘सरदार’ की उपाधि दी |

2.

मोरारजी देसाई 

13/03/67 से 19/07/69 तक 

इंदिरा गान्धी 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 

3.

चौधरी चरण सिंह 

24/03/77 से 28/07/79 तक 

मोरारजी देसाई 

जनता पार्टी 

4.

बाबू जगजीवन राम 

24/03/77 से 28/07/79 तक  

मोरारजी देसाई

जनता पार्टी

5.

वाई.वी.च्वहान 

28/07/79 से 14/०१/80 तक 

चौधरी चरण सिंह 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी 

सबसे छोटा कार्यकाल 

6.

चौधरी देवी लाल 

02/12/89 से 01/08/90 तक 

विश्वनाथ प्रताप सिंह 

जनता दल 

7. 

चोधरी देवी लाल 

10/11/90 से 26/06/91 तक 

चन्द्र शेखर 

समाजवादी पार्टी 

8.

लाल कृष्ण आडवाणी 

29/06/02 से 22/05/04 तक 

अटल बिहारी वाजपेयी 

भाजपा 


Note:


1.उपप्रधानमंत्री का पद संविधान में उल्लेखित नहीं हैं |

प्रधानमन्त्री अपनी इच्छा और आवश्यकतानुसार उपप्रधानमंत्री बनाता हैं |


2.उपप्रधानमंत्री मंत्री के उप में राष्ट्रपति से शपथ लेता हैं और उसी प्रकार राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता हैं |

उपप्रधानमंत्री के अधिकार, कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व, नियम और शर्तें अन्य केबिनेट मंत्रियों के सामान ही हैं |


3.मोरारजी देसाई सरकार में एक साथ दो उपप्रधानमंत्री बनाए गये हैं |

(अ) चौधरी चरण सिंह, वरिष्ठ उपप्रधानमंत्री 

(ब) बाबू जगजीवन राम, कनिष्ठ उपप्रधानमंत्री 


4. चौधरी देवी लाल एक मात्र ऐसे उपप्रधानमंत्री रहे है, जो दो प्रधानमंत्रियों के काल में उपप्रधानमंत्री बने |


5 अब तक 7 व्यक्ति उपप्रधान्मंती बनाये गये हैं |


प्रधानमन्त्री और मंत्रिपरिषद से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान


अनुच्छेद 74 (1)

राष्ट्रपति की सहायता और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान |

42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को बाध्य किया गया की वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा |

44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा लिखा गया की राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारनतया पुनर्विचार के लिए कह सकता हैं | पुनर्विचार के पश्चात डी गई सलाह पर कार्य करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य हैं |


अनुच्छेद 74 (2): राष्ट्रपति को मंत्रियों द्वारा डी गई सलाह की न्यायालय जाँच नहीं कर सकता |


अनुच्छेद 75 (1): राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमन्त्री की नियुक्ति और प्रधानमन्त्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति |


अनुच्छेद 75 (1-A): प्रधानमन्त्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं (91 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा लागू) |


अनुच्छेद 75 (1-B): दल-बदल के आधार पर संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित व्यक्ति मंत्री पद के लिए भी अयोग्य घोषित व्यक्ति मंत्री पद के लिए भी अयोग्य |


अनुच्छेद 75 (2): मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे अर्थात मंत्री व्यक्त्गति रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी |


वास्तव में प्रधानमन्त्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी मंत्री को त्यागपत्र देने हेतु कह सकता हैं अथवा उसे बर्खास्त कर सकता हैं |


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Rajesh Bhatia

A Writer, Teacher and GK Expert. I am an M.A. & M.Ed. in English Literature and Political Science. I am highly keen and passionate about reading Indian History. Also, I like to mentor students about how to prepare for a competitive examination. Share your concerns with me by comment box. Also, you can ask anything at linkedin.com/in/rajesh-bhatia-7395a015b/.

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